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महिला की हत्या करने वाला दोषी करार, सजा 2 जून को



गुमला|एडीजे थ्री भूपेश कुमार की अदालत ने हत्या के एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी सुमन कुम्हार को दोषी करार दिया है। अदालत अब आगामी 2 जून को सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी। दोषी सुमन कुम्हार डुमरी थाना क्षेत्र के दंदरिया गांव का रहने वाला है। ​घटना 24 अगस्त 2017 की है। दोषी ने गांव के ही देगंरा कुम्हार की पत्नी रामपति देवी पर टांगी (कुल्हाड़ी) से जानलेवा हमला कर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। वारदात के बाद मृतका के पति देगंरा ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। ​दर्ज मामले के अनुसार आरोपी सुमन को शक था कि उसकी खुद की पत्नी रामपति देवी के साथ मिलकर उसकी हत्या कराना चाहती है। इसी अंधविश्वास और झूठे शक के आधार पर उसने रामपति देवी को मौत के घाट उतार दिया। अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर उसे दोषी पाया है।



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