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मटकुरिया गोलीकांड में 4 लोगों की हुई थी मौत बहुचर्चित मटकुरिया गोलीकांड में 15 साल लंबी सुनवाई के बाद शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक, उनके पुत्र हुब्बान मल्लिक समेत 28 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को तीन-तीन वर्ष के कारावास और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मन्नान और हुब्बान रांची में इलाजरत होने के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। दो आरोपी विनोद सिंह उर्फ पप्पू सिंह व अजय कुमार राउत कोर्ट नहीं पहुंचे। इस पर उनका बंधपत्र रद्द कर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। सजा पाने वालों में अधिकांश कांग्रेस से जुड़े लोग
कुल 28 आरोपियों को सजा सुनाई गई। इनमें पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक, हुब्बान मल्लिक, शब्बीर आलम, धर्मवीर शर्मा, राजकुमार पासी, वीरेंद्र सिंह, कुमार अभिषेक, मोहम्मद अजीम, अजय कुमार सिंह, शगुन चौहान, बलदेव पांडेय, दिलचंद चौहान, मोहम्मद कलाम, भगवान साव, शक्ति कुमार, बाबर अली खान, ब्रजेश कुमार, वीरेंद्र पासवान, अरविंद कुमार सिंह, रंजीत कुमार, जीवन चंद्र घोष, मो. हलीम अंसारी, मदन महतो, नवनीत नीरज, हरेंद्र शाही, दीपक कुमार पासवान, इजहार अहमद व बद्री रविदास। अधिकांश कांग्रेस से जुड़े हैं।
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