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रांची | रेलवे ने बिना टिकट या अनधिकृत यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ सख्ती बढ़ाते हुए जुर्माना राशि में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। यह नया नियम जल्द पूरे देश में लागू होगा। संशोधित प्रावधानों के तहत अब बिना वैध टिकट यात्रा करने पर न्यूनतम जुर्माना 250 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। रेलवे सूत्रों ने बताया कि यह संशोधन रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 137 और 138 के तहत किया गया है। इसे जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम, 2026 के तहत लागू किया जाएगा। रेलवे के अनुसार, बिना टिकट यात्रा करने, उचित पास के बिना सफर करने या निर्धारित दूरी से अधिक यात्रा करने पर अब कम से कम 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। इस बदलाव का उद्देश्य यात्रियों में नियमों के पालन को बढ़ावा देना और बिना टिकट यात्रा की घटनाओं को कम करना है। हालांकि, रेलवे ने स्पष्ट किया है कि अधिकतम दंड प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
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