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यदि संविदा और नियमित सेवा को मिलाकर किसी शिक्षक की कुल सेवा अवधि कम से कम 10 वर्ष पूरी होती है, तो वह पेंशन पाने का अधिकारी होगा. माना जा रहा है कि इस फैसले से राज्य के हजारों पारा शिक्षकों और उनके परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा.
पारा शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी
रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के करीब 5,000 पारा शिक्षकों के हित में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि नियमित नियुक्ति से पहले संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) पर की गई सेवा को भी पेंशन योग्य माना जाएगा. इस फैसले से उन शिक्षकों को बड़ा लाभ मिलेगा, जिन्होंने पहले पारा शिक्षक के रूप में काम किया और बाद में नियमित नियुक्ति पाई.
राज्य सरकार को हाईकोर्ट का निर्देश
बुधवार को आए इस फैसले की जानकारी याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता मनोज टंडन ने दी. उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि प्रभावित शिक्षकों को 8 सप्ताह के भीतर पेंशन और अन्य सभी सेवानिवृत्ति लाभ दिए जाएं. इसके साथ ही कोर्ट ने सेवानिवृत्ति की तारीख से भुगतान होने तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का भी आदेश दिया है.
शिक्षकों द्वारा दायर याचिका पर फैसला
यह फैसला पांच सेवानिवृत्त इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा दायर याचिका पर सुनाया गया. कोर्ट ने माना कि नियमित नियुक्ति से पहले संविदा पर दी गई सेवा को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता. इसलिए इस अवधि को भी कुल सेवा अवधि में जोड़ा जाएगा.
पेंशन की गणना में संविदा सेवा
गौरतलब है कि झारखंड सरकार की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में 50 प्रतिशत सीटें पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित हैं. ऐसे में जो पारा शिक्षक बाद में नियमित शिक्षक बने हैं, उनकी पहले की संविदा सेवा भी अब पेंशन की गणना में शामिल होगी.
हजारों परिवारों को सीधा लाभ
कोर्ट के फैसले के अनुसार, यदि संविदा और नियमित सेवा को मिलाकर किसी शिक्षक की कुल सेवा अवधि कम से कम 10 वर्ष पूरी होती है, तो वह पेंशन पाने का अधिकारी होगा. माना जा रहा है कि इस फैसले से राज्य के हजारों पारा शिक्षकों और उनके परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा. साथ ही, लंबे समय से चली आ रही उनकी मांग पूरी होगी.
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न्यूज़18इंडिया में कार्यरत हैं. आजतक से रिपोर्टर के तौर पर करियर की शुरुआत फिर सहारा समय, ज़ी मीडिया, न्यूज नेशन और टाइम्स इंटरनेट होते हुए नेटवर्क 18 से जुड़ी. टीवी और डिजिटल न्यूज़ दोनों विधाओं में काम करने क…और पढ़ें