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छात्र-छात्राओं को उनके मौलिक अधिकार और कर्तव्य के प्रति किया गया जागरूक




अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर संत जेवियर प्लस 2 हाई स्कूल, लुपुंगगुटु, चाईबासा में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, दिल्ली (नालसा) और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची (झालसा) के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के तत्वावधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, डालसा, मोहम्मद शाकिर के मार्गदर्शन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जागरूकता शिविर में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए प्राधिकार के सचिव रवि चौधरी ने छात्र-छात्राओं को उनके मौलिक अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक किया। उन्होंने अपने संबोधन में उन्हें नशे से उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि ज्यादातर आपराधिक घटनाओं में नशा एक महत्वपूर्ण कारण होता है। उन्होंने बच्चों को साइबर क्राइम से भी सचेत किया। उन्होंने सावधान रहने की सलाह दी। उन्होंने विस्तार से साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी। बच्चों से कहा कि किसी भी साइबर अपराध का शिकार होने पर टोल फ्री नंबर 1930 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। साथ ही उन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मिलने वाले दुर्घटना वाद बीमा के लाभ के बारे में भी बताया। उन्होंने सभी को इंश्योरेंस कराने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का वाहन चलाना वर्जित है। ड्राइविंग लाइसेंस लेकर ही मोटर वाहन चलाएं। जागरूकता शिविर में मुख्य रूप से विद्यालय के प्राचार्य फादर किशोर लुगुन, फादर संजय कुमार एक्का के साथ शिक्षक विजय कुमार पात्रा, बुधेश्वर महतो, गोविंद मिश्रा, अभिजीत रक्षित, अदिति जेनिफर मिंस, विनीता लता अल्डा, औरवंती यादव, प्रियंका सिंकू, पंकज कुमार महतो उपस्थित थे।



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