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लालू की जमानत पर SC ने HC के फैसले पर दखल देने से किया इनकार, बेल का पूरा खेल

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Kapil Sibal vs Raju News: चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के जमानत आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर द‍ि‍या. कोर्ट रूम में लालू की तरफ से पेश हुए कप‍िल स‍ि‍ब्‍बल और सीबीआई वकील राजू के बीच जोरदार दलीलें पेश की गई. पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक कानूनी सवाल खुला रखा है….

लालू की जमानत पर SC ने HC के फैसले पर दखल देने से किया इनकार, बेल का पूरा खेलZoom

लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत म‍िली है.

नई दिल्ली: चारा घोटाले के देवघर कोषागार मामले में आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें लालू प्रसाद यादव की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने लालू की जेल में बिताई अवधि की ग‍िनती गलत तरीके से की और 50 फीसदी सजा पूरी होने का आधार सही नहीं था. लेकिन लालू की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सीबीआई की दलील का विरोध करते हुए कहा कि यह तर्क ही गलत है कि लालू को पहले एक सजा और उसके बाद दूसरी सजा पूरी करनी थी. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जमानत आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. हालांकि कोर्ट ने मुख्य अपीलों की सुनवाई तेज करने को कहा और कानूनी सवाल को खुला छोड़ दिया. आख‍िर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर हस्‍ताक्षेप करने से क्‍यों इनकार क‍िया और ऐसा क्‍या कहा जो आने वाले समय पर लालू के ल‍ि‍ए मुसीबत बन सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में दखल क्यों नहीं दिया?
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि वह हाईकोर्ट के जमानत आदेश में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है. इसकी एक महत्वपूर्ण वजह मुख्य अपीलों का लंबे समय से लंबित होना बताया है. लालू प्रसाद यादव की दोषसिद्धि के खिलाफ अपील और सीबीआई की सजा बढ़ाने की मांग वाली अपील वर्ष 2018 से हाईकोर्ट में लंबित हैं. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जमानत आदेश में हस्तक्षेप करने के बजाय मुख्य अपीलों का जल्द निपटारा किया जाना उचित होगा.

हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट से मुख्य अपीलों की सुनवाई तेज करने को कहा है. पीठ ने कहा कि अपील वर्ष 2018 से लंबित है, इसलिए हाईकोर्ट से इसकी सुनवाई में तेजी लाने का अनुरोध करना उचित होगा. कोर्ट ने कहा कि इन अपीलों का निपटारा अधिमानतः छह महीने के भीतर किया जाए यानी अब झारखंड हाईकोर्ट के सामने लालू प्रसाद यादव की दोषसिद्धि के खिलाफ अपील और सीबीआई की सजा बढ़ाने की मांग वाली अपील पर तेजी से सुनवाई करने का रास्ता साफ हुआ है.

About the Author

अरुण बिंजोला

अरुण ब‍िंजोला इस वक्‍त न्‍यूज 18 में बतौर एसोसिएट एड‍िटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वह करीब 15 सालों से पत्रकार‍िता में सक्र‍िए हैं और प‍िछले 10 सालों से ड‍िजिटल मीड‍िया में काम कर रहे हैं. करीब एक साल से न्‍यूज 1…और पढ़ें

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