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PF Withdrawal Rule : दिव्यांग हो गए तो पीएफ से कितना पैसा...


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EPFO New Rule : ईपीएफओ ने दिव्यांग पीएफ खाताधारकों के लिए नियमों में बदलाव किया है. अगर कोई इस नियम के तहत पैसे निकलना चाहता है तो उन्हें बस फॉर्म 31 ही भरना होगा और इसके लिए किसी तरह के डॉक्यूमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती है.

दिव्यांग हो गए तो पीएफ से कितना पैसा निकाल सकेंगे? अप्लाई से पहले जान लें नियमZoom

दिव्यांग होने पर पीएफ खाते से कितना पैसा निकाल सकते हैं.

नई दिल्ली. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के आंकड़ो देखें तो पता चलता है कि देश में करीब 8 करोड़ लोगों ने अपना पीएफ खाता खुलवा रखा है. वैसे तो पीएफ खाते में रिटायरमेंट और भविष्य की जरूरतों के लिए पैसे जमा किए जाते हैं, लेकिन जरूरत के समय आप इससे निकाल भी सकते हैं. ईपीएफओ ने खाते से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव किया है. अब घर बनाने से लेकर, बीमारी, शादी और दिव्यांग होने पर भी पीएफ खाते से पैसे निकालने की छूट मिलती है.

ईपीएफओ के ताजा नियमों में कहा गया है कि दिव्यांग होने वाले पीएफ खाताधारकों के लिए नियमों का विस्तार किया गया है. संगठन ने बताया है कि अगर कोई खाताधारक पूर्ण रूप से विकलांग हो गया है और वह भविष्य में काम करने में सक्षम नहीं है तो उन्हें अपने खाते से 100 फीसदी राशि निकालने की छूट मिलती है. अगर कोई आंशिक रूप से विकलांग होता है तो ईपीएफओ भी आंशिक निकासी की सुविधा देता है. यह राशि नॉन रिफंडेबल होगी.

पूरी तरह दिव्यांग हो गए तो क्या होगा
ईपीएफओ ने जो प्रावधान किया है, उसके तहत अगर कोई पूरी तरह से दिव्यांग हो जाए तो पीएफ खाते में जमा 100 फीसदी राशि को निकलाने की सुविधा मिलती है. हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि पीएफ खाताधारक काम करने में पूरी तरह अक्षम हो. इस राशि में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का हिस्सा शामिल होगा. इसका मतलब है कि खाते में कुल जमा को निकालने की छूट मिल जाती है.

क्या कहता है पीएफ का नियम
पीएफ खाते से पैसे निकालने की छूट तमाम प्रावधानों के तहत आती है.सामान्य स्थिति में देखें तो खाते में 25 फीसदी राशि का होना जरूरी रहता है. हालांकि, यह लॉक इन राशि उन लोगों पर लागू नहीं होगी जो पूरी तरह दिव्यांग हो जाते हैं. आंशिक रूप से दिव्यांग होने वाले खाताधारकों पर 25 फीसदी राशि को रखने की बाध्यता रहती है.

आंशिक विकलांग हुए तो क्या करें
अगर कोई पीएफ खाताधारक आंशिक रूप से विकलांग होता है तो उन्हें इलाज व अन्य खर्चों के लिए पैसे निकलाने की छूट दी जाती है. इसके तहत बेसिक सैलरी और डीए को मिलाकर 6 महीने के बराबर राशि निकाली जा सकती है. हालांकि, यह जरूरी होगा कि पीएफ खाते में जमा कुल राशि का 25 फीसदी हर हाल में बचे रहना चाहिए.

क्या डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे
ईपीएफओ ने इस तरह की निकासी को बेहद सरल बना दिया है और इसके लिए किसी तरह के दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी. न तो कोई मेडिकल डॉक्यमेंट चाहिए और न ही किसी प्रोफार्मा की जरूरत होती है. आंशिक दिव्यांग खाताधारक को पैसे निकलाने के लिए बस फॉर्म 31 भरना होगा और एक हलफनामा लगाना होगा. अगर खाते की केवाईसी और सभी डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो तीन दिन के भीतर पैसा खाते में आ जाएगा.

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Pramod Kumar Tiwari

प्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्‍वेस्‍टमेंट टिप्‍स, टैक्‍स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि…और पढ़ें



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