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घर बुलाकर गोली मार की थी हत्या, दो को उम्रकैद




बोकारो के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम दीपक बरनवाल की अदालत ने शुक्रवार को चास में हुए एक हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए सजा के बिंदू पर सुनवाई की। अदालत ने दोषी शिवपुरी निवासी सनोज सिंह और उसके सहयोगी अजीत सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई। यह जानकारी अपर लोक अभियोजक सर्वेश आनंद सिंह ने दी। अपर लोक अभियोजक के अनुसार, 19 मई 2023 को चास थाना क्षेत्र के शिवपुरी कॉलोनी में आरोपियों ने अपने घर बुलाया और विष्णु शर्मा की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी थी। विष्णु शर्मा फुदनीडीह का निवासी था। आरोप था कि सनोज सिंह और अजीत सिंह ने उसे अपने शिवपुरी कॉलोनी स्थित घर पर शाम करीब 6 बजे बुलाया और वहां गोली मारकर हत्या कर दी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में 13 लोगों की गवाही कराई गई। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि इस कांड के अनुसंधानकर्ता अजय उपाध्याय ने बेहतर तरीके से जांच की, जिसके आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया। अदालत ने दोनों दोषियों को हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा धारा 201 के तहत 7 साल और आर्म्स एक्ट के तहत भी 7 साल की सजा सुनाई गई है। करीब तीन साल पुराने इस चर्चित हत्याकांड में अदालत के फैसले के बाद मृतक के परिजनों ने संतोष जताया। न्यायिक हिरासत में आरोपियों को जेल ले जाती पुलिस।



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