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झारखंड हाइकोर्ट के आदेश पर शहर के नगवां मुहल्ला निवासी फियाज अहमद ने सदर थाना में सीओ, सीआई सहित 10 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें सीओ अनिल कुमार, सीआई वीरेंद्र कुमार, राजस्व कर्मचारी सीमा कुमारी सिंह, कंप्यूटर ऑपरेटर संदीप कुमार के अलावा नयकी तालाब निवासी हीरा कुमार, लिपदा निवासी मनोज कुमार, हजारीबाग के पेलावल निवासी साबरा खातून, रांची के आजाद कॉलोनी निवासी सलमा खातून, चतरा निवासी मुकेश कुमार व उदय कुमार का नाम शामिल है। एफआईआर के मुताबिक नगवां मोहल्ला में खाता संख्या 136, प्लॉट संख्या 824 रकबा 17 डिसमिल, प्लॉट संख्या 825 रकबा नौ डिसमिल, कुल 26 डिसमिल जमीन की जमाबंदी मो. कलीमुल्लाह के नाम से पंजी-टू में दर्ज है। फियाज ने मो. कलीमुल्लाह के पुत्र मो. एकराम से जमीन खरीदी है। चाहरदीवारी भी दी हुई है। लेकिन उक्त लोगों ने षड्यंत्र कर करोड़ों की जमीन हड़पने की नीयत से जाली केवाला बनवाया। अंचल कार्यालय में जमीन के रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की। आरोप है कि हीरा कुमार ने सलमा खातून से पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर जाली दस्तावेज बनाए। फिर उक्त जमीन को मुकेश कुमार व उदय कुमार को बेच दिया गया।
अंचल कार्यालय की मिलीभगत से इसका म्यूटेशन भी कर दिया गया। ये लोग चाहरदीवारी तोड़कर दखल-कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं। इस मामले में आवेदक ने 23 फरवरी को सदर थाना में आवेदन दिया था। लेकिन मामला दर्ज नहीं किया गया। फिर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 10 जुलाई को झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद सदर थाना में मामला दर्ज किया गया। थाना प्रभारी अनिल उरांव ने कहा कि मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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