चाईबासा । चाईबासा नगर परिषद द्वारा जारी मंगला हाट के हस्तांतरण की आम सूचना का गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन झारखंड पुनरुथान अभियान कड़ा विरोध करता है। यह प्रतिक्रिया झारखंड पुनरुथान अभियान के केंद्रीय अध्यक्ष सन्नी सिंकु ने दी है। क्योंकि पश्चिमी सिंहभूम अनुसूचित जिला है। यहां पेसा कानून पूरी तरह से प्रभावी है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ZC (i) में स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई है कि भाग IX A (नगरपालिका से संबंधित प्रावधान) अनुसूचित क्षेत्रों में स्वत: लागू नहीं होते। जब तक संसद पेशा जैसे विशेष कानून पास नहीं करती। पांचवीं अनुसूची के तहत राज्यपाल को विशेष शक्ति प्राप्त है। वे राज्य के किसी कानून को अनुसूचित क्षेत्रों में संशोधनों के साथ लागू कर सकते हैं या रोक सकते हैं। क्या चाईबासा नगर परिषद ने मंगला हाट का हस्तांतरण करने से पहले राज्यपाल से सहमति प्राप्त की है? झारखंड पुनरुथान अभियान चाईबासा नगर परिषद द्वारा मंगला हाट के हस्तांतरण के अवैधानिक कार्य के विरोध में आंदोलन करने पर विचार करेगा। झारखंड पुनरुत्थान अभियान ट्राइबल एडवाइजर कमेटी के मेंबर से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करेगा।
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