लोहरदगा| झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा-2026 के सफल, शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर लोहरदगा जिले के 27 परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अनुमंडल दंडाधिकारी अमित कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। निषेधाज्ञा 1 नवंबर 2026 को परीक्षा समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। उपायुक्त लोहरदगा के आदेश के अनुसार, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 नवंबर, रविवार को सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास विधि-व्यवस्था बनाए रखने, शोरगुल पर रोक लगाने तथा परीक्षार्थियों को शांतिपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।जारी आदेश के अनुसार, परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, सरकारी कर्मचारी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। घातक हथियारों, जिनमें लाठी भी शामिल है, लेकर आने-जाने पर रोक रहेगी। पुलिस पदाधिकारियों को इससे छूट दी गई है। परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्र और डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षार्थियों तथा परीक्षा कार्य में लगे सरकारी कर्मचारियों, पदाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों की अनावश्यक आवाजाही पर भी प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास पान मसाला, गुटखा, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों की खरीद-बिक्री तथा उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। परीक्षा अवधि के दौरान अभिभावकों और रिश्तेदारों की परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में उपस्थिति भी प्रतिबंधित रहेगी। आदेश केवल परीक्षा दिवस के लिए प्रभावी होगा।लोहरदगा अनुमंडल के अंतर्गत राजकीयकृत प्लस टू चुन्नीलाल उच्च विद्यालय, जिला मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय नदिया हिंदू, कस्तूरबा मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय बालिका, उर्सुलाईन कॉन्वेंट बालिका उवि, उर्सुलाईन कॉन्वेंट बालिका मध्य विद्यालय, राजकीयकृत बालिका उच्च विद्यालय, संत अन्ना बालिका उच्च विद्यालय कैमो पतराटोली, लुथरन उच्च विद्यालय, मधुसूदन लाल अग्रवाल इंटर महिला कॉलेज, संत स्तानिसलास उच्च विद्यालय, शीला अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर, लिवेन्स एकेडमी, एमबीडीएवी पब्लिक स्कूल, मनोहर लाल अग्रवाल इंटर कॉलेज और इंटर कॉलेज किस्को में परीक्षा आयोजित की जाएगी।
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