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ट्रेनिंग ले रहे ट्रेनी आईपीएस अधिकारी उदय कृष्ण रेड्डी के खिलाफ अपनी ही एक साथी महिला आईपीएस अफसर के साथ यौन उत्पीड़न, मारपीट, डिजिटल हैरेसमेंट और ब्लैकमेलिंग का बेहद गंभीर मामला दर्ज किया गया है. अट्टापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के अनुसार, 30 वर्षीय पीड़िता अधिकारी ने आरोप लगाया कि आरोपी उदय कृष्ण 23 जून से ही लगातार उनका मानसिक उत्पीड़न कर रहा था.
अट्टापुर पुलिस स्टेशन में ट्रेनी आईपीएस ऑफिसर अधिकारी उदय कृष्ण रेड्डी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
हैदराबाद. हैदराबाद पुलिस ने एक ट्रेनी इंडियन पुलिस सर्विस (IPS) ऑफिसर के खिलाफ मामला दर्ज किया है. आरोप है कि उसने शिवरामपल्ली में नेशनल पुलिस एकेडमी (NPA) में अपनी एक साथी अधिकारी के साथ यौन उत्पीड़न, मारपीट, डराने-धमकाने और डिजिटल तरीके से परेशान करने जैसा व्यवहार किया. अट्टापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के मुताबिक, शिकायत करने वाली 30 साल की ट्रेनी IPS अधिकारी ने आरोप लगाया कि साथी आईपीएस ट्रेनी उदय कृष्ण रेड्डी 23 जून से ही उसे परेशान कर रहा था. वह उसे WhatsApp पर अश्लील मैसेज भेजता था और दूसरे ट्रेनीज़ के सामने उसके बारे में अपमानजनक बातें कहता था.
पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी आईपीएस ने उसकी निजी ज़िंदगी के बारे में झूठी अफ़वाहें फैलाईं, बिना किसी आधार के उस पर एक दूसरे ट्रेनी के साथ नाजायज़ रिश्ते का आरोप लगाया और बार-बार उस पर इस आरोप को मानने का दबाव डाला. ट्रेनी आईपीएस उदय कृष्ण पर यह भी आरोप है कि उसने पड़िता के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उसे मानसिक रूप से परेशान किया.
शिकायत में यह भी कहा गया है कि 8 जुलाई को आरोपी आईपीएस उदय कृष्ण कथित तौर पर उसका मोबाइल फोन अपने कमरे में ले गया, उससे जबरदस्ती पासवर्ड पूछा और उसके पर्सनल मैसेज देखे. उस पर यह भी आरोप है कि उसने शिकायत करने वाली महिला की मर्ज़ी के बिना उसका एक प्राइवेट वीडियो चुपके से रिकॉर्ड किया और उसे महिला के पति को भेज दिया, ताकि उसे ब्लैकमेल किया जा सके और उसकी बदनामी की जा सके.
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 9 जुलाई की रात को आरोपी ने उसे गलत तरीके से रोका, ज़बरदस्ती अपने कमरे में ले गया, उसके बाल पकड़े, गला घोंटने की कोशिश की और उसे जाने से रोकने के लिए उसकी गर्दन पर चाकू लगा दिया. FIR में यह भी कहा गया है कि आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की और उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूने की कोशिश की. 10 जुलाई को उसने कथित तौर पर फिर से उसके साथ मारपीट की.
शिकायत के आधार पर, हैदराबाद की अट्टापुर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत FIR नंबर 824/2026 दर्ज की है. इसमें मारपीट, आपराधिक धमकी और महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े आरोप, साथ ही इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2008 की संबंधित धाराएं शामिल हैं. पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है.
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राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h…और पढ़ें